बपेरा ग्राम के सरपंच पदमुक्त

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प्रतिनिधी/ मुकेश शुक्ला 

 पंचायत समिति तुमसर अंतर्गत ग्रामपंचायत बपेरा के सरपंच यादवराव बोरकर को शासन के जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले मे सरपंच पद मुक्त करने का आदेश जिल्हाधिकारी द्वारा दिया गया ग्रामपंचायत बपेरा के गट क्र 556 यह जगह साप्ताहिक बाजार एवं ज़ुग्गी जंगल के लिए हैं परन्तु इसी गट के 600 चौरस फिट जगह पर ग्राम के सरपंच द्वारा अपना पक्का मकान बनाया गया इस आशय का गांव के ही व्यंकट राउत द्वारा जिल्हाधिकारी को दिया गया इस प्रकरण की समुचि जाँच करने करने पर ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 के कलम 14 (3) के अनुसार ग्राम के सरपंच यादवराव बोरकर इन्हे दोषी पाया गया ऒर इन्हे पद मुक्त करने का आदेश 5 मार्च 2024 को दिया गया. इस निर्णय के विरोध मे सरपंच द्वारा अप्पर आयुक्त नागपुर को लगाई गई परन्तु अप्पर आयुक्त ने भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गये आदेश को यथावत रखते हुए यादवराव बोरकर सरपंच इन्हे पद मुक्त करने का आदेश दिया.